मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना | Mukhyamantri Kanyadaan Hathleva Yojana
मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना की पूरी जानकारी - Mukhyamantri Kanyadan Hathleva Yojana.
मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना राजस्थान राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब और वंचित वर्गों के परिवारों में बेटियों की शादी को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत बीपीएल, अन्त्योदय राशन कार्ड धारी परिवारों को आर्थिक मदद मिलती है, ताकि वे अपनी बेटियों की शादी का खर्च उठा सकें।

मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना की पात्रता
इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों और अन्त्योदय राशन कार्डधारी परिवारों को लाभ मिलता है। योजना के तहत दो लड़कियों के विवाह पर आर्थिक सहायता दी जाती है, बशर्ते लड़कियों की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना के लाभ
अनुसूचित जाति, जनजाति, और अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों के लिए:
- सामान्य विवाह पर ₹31,000/-
- 10वीं पास होने पर ₹41,000/-
- स्नातक पास होने पर ₹51,000/-
अन्य सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों, अन्त्योदय परिवारों, आस्था कार्डधारी परिवारों, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं, और विशेष योग्यजन की बेटियों के विवाह पर:
- सामान्य विवाह पर ₹21,000/-
- 10वीं पास होने पर ₹31,000/-
- स्नातक पास होने पर ₹41,000/-
महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह पर:
- सामान्य विवाह पर ₹21,000/-
- 10वीं पास होने पर ₹31,000/-
- स्नातक पास होने पर ₹41,000/-
पालनहार का लाभ लेने वाली लड़कियों के विवाह पर:
- सामान्य विवाह पर ₹21,000/-
- 10वीं पास होने पर ₹31,000/-
- स्नातक पास होने पर ₹41,000/-
मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- विवाह प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड (आवेदक माता/पिता के नाम पर)
- योजना का भरा हुआ आवेदन फॉर्म
- बीपीएल कार्ड (यदि आवेदक बीपीएल में है)
- अनुशंसा पत्र
- शपथ पत्र
- आवेदक की बैंक पासबुक
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- स्कूल की अंकतालिका (वर और वधु दोनों की)
- जन्म प्रमाण पत्र (वर-वधु दोनों के)
- आधार कार्ड (वर-वधु दोनों के)
- विधवा माता की पुत्री के लिए:
- पुर्नविवाह नहीं करने का प्रमाण पत्र (पार्षद से)
- पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- पेंशन प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना में आवेदन के अन्य नियम
- आवेदक के मोबाइल नंबर जन आधार कार्ड से जुड़े होने चाहिए।
- जन आधार कार्ड और आधार कार्ड में आवेदक और वर-वधु का नाम एक समान होना चाहिए।
- विधवा माता के 25 वर्ष से अधिक आयु का पुत्र होने पर आवेदन नहीं किया जा सकता।
- लाभ 18 वर्ष से अधिक आयु की दो लड़कियों के विवाह पर ही मिलेगा।
- आवेदन शादी की तारीख से 6 माह के भीतर ही किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- इस योजना में आवेदन ऑनलाइन केवल ईमित्र कीओस्क से ही किया जा सकता है।
- ईमित्र कीओस्क सभी दस्तावेज़ की जांच करेगा और फिर उन्हें स्कैन कर के कम्प्यूटर में सेव करेगा।
- इसके बाद ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, जिसमें सभी दस्तावेज़ अपलोड किए जाएंगे।
- समाज कल्याण विभाग द्वारा आवेदन की जांच की जाएगी। यदि आवेदन सही पाया जाता है तो, सहायता राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना राजस्थान सरकार द्वारा गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि उन परिवारों को अपनी बेटियों की शादी में मदद मिल सके। आवेदन करने के लिए सभी दस्तावेजों को सही ढंग से तैयार कर ईमित्र किओस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।
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